किन्नर पार्टनर को भी दुल्हन का दर्जा
मद्रास हाईकोर्ट ने किन्नर पार्टनर को भी दुल्हन माना है. कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह कानून के मुताबिक एक किन्नर भी ‘दुल्हन’ है. अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि यह पुरुष के महिला या किन्नर पार्टनर दोनों के लिए समान रूप से लागू होगा.
जस्टिस जीआर स्वीमानाथन ने एक पुरुष और एक ट्रांसवीमैन की तरफ से दायर याचिका पर यह फैसला दिया. याचिकाकर्ताओं ने अदालत का रुख तब किया जब अधिकारियों ने पिछले साल अक्टूबर में तूतीकोरिन में हुई उनकी शादी को पंजीकृत करने से इनकार कर दिया था.
याचिका पर 23 अप्रैल को सुनवाई करते हुए उन्होंने पंजीकरण विभाग के अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं की शादी पंजीकृत करने का निर्देश दिया.
जस्टिस स्वामीनाथन ने ट्रांसजेंडर (किन्नर) लोगों की दशा पर चिंता जताते हुए कहा कि उनको कलंक मान लिया जाता है तथा उन्हें अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है.
उन्होंने तमिलनाडु सरकार को अंतर लैंगिक शिशुओं और बच्चों पर लिंग पुनर्निर्धारण सर्जरी करने को प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए.
महाभारत एवं रामायण जैसे ग्रंथों के साथ-साथ सुप्रीम के फैसलों का हवाला देते हुए न्यायाधीश ने कहा कि ‘दुल्हन’ शब्द का स्थिर या अपरिवर्तनीय अर्थ नहीं हो सकता और इसमें ट्रांसवीमैन को शामिल करना होगा.