रथ यात्रा पर कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेगी बंगाल सरकार


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पश्चिम बंगाल सरकार चीफ जस्टिस की बेंच में कलकत्ता हाई कोर्ट की एकल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील करेगी.  कलकत्ता हाई कोर्ट की ओर से भाजपा के ‘रथयात्रा’ कार्यक्रम को अनुमति देने के फैसले के विरोध में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है. 21 दिसंबर को सरकार की ओर से चीफ जस्टिस के पास मामले को रखा जाएगा.

कोर्ट ने सांप्रदायिक अशांति की आशंका के आधार पर रैलियां निकालने की मंजूरी देने से इनकार करने के राज्य सरकार के फैसले को दरकिनार कर दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यदि प्रशासनिक अधिकारी मनमाने तरीके से विवेकाधिकार का इस्तेमाल करेंगे तो अदालतें दखल दे सकती हैं.

जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती ने पुलिस को पर्याप्त बल तैनात करने का निर्देश दिया है ताकि कानून व्यवस्था का उल्लंघन न हो. इसके साथ ही प्रदेश बीजेपी को जिले में रैली के प्रवेश करने के तय समय से कम से कम 12 घंटे पहले जिला पुलिस अधीक्षकों को इसकी सूचना देने का निर्देश दिया है.

कोर्ट ने पार्टी को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि ‘यात्राएं’ कानून का पालन करते हुए निकाली जाएं और सामान्य यातायात बाधित नहीं हो।

जस्टिस चक्रवर्ती ने अपने फैसले में यह भी कहा कि संपत्ति के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए याचिकाकर्ता बीजेपी जिम्मेदार होगी.

बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने ट्वीट किया, ‘‘मानवाधिकार कार्यकर्ता और विपक्षी दल पश्चिम बंगाल में किसी राजनीतिक दल को अपना कार्यक्रम करने के अधिकार से वंचित करने पर चुप क्यों हैं? यदि किसी राजग/बीजेपी सरकार ने किसी विपक्षी कार्यक्रम को रोका होता तो उसे अघोषित आपातकाल कहा गया होता. अब चुप्पी क्यों? ’’

फैसले के बाद बीजेपी रथ यात्रा की तैयारी में जुट गई है. अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि रथयात्राओं का नया कार्यक्रम शीघ्र तैयार किया जाएगा. उन्होंने कहा, ‘‘मुझे विश्वास है कि हमारी ओर से कानून व्यवस्था का कोई उल्लंघन नहीं किया जाएगा. ’’

बीजेपी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों से तीन ‘रथयात्राएं’ निकालने की योजना बनायी थी. ये रथ राज्य के 42 संसदीय क्षेत्रों से गुजरेंगे. ये रैलियां राज्य में पैर जमाने के लिए पार्टी के आक्रामक अभियान का हिस्सा हैं. पार्टी राज्य में धीरे धीरे अपना मत प्रतिशत बढ़ा रही है. फिलहाल राज्य की 294 सदस्यीय विधानसभा में पार्टी के तीन और राज्य से लोकसभा में दो सांसद हैं.


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