बीजेपी की रथ यात्रा की अनुमति हाई कोर्ट से रद्द
कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने बीजेपी की रथ यात्रा की इजाज़त पर रोक लगा दिया है. हाई कोर्ट ने बीजेपी की रथ यात्रा को मंजूरी देने वाले एकल पीठ के आदेश को रद्द कर दिया है.
चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने मामले को वापस एकल पीठ के पास भेजा है और राज्य की एजेंसियों से प्राप्त खुफिया जानकारी पर विचार करने को कहा है.
इससे पहले पश्चिम बंगाल की सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट की एकल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील किया था. कलकत्ता हाई कोर्ट की ओर से बीजेपी की ‘रथ यात्रा’ कार्यक्रम को अनुमति देने के फैसले के विरोध में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया था.
कोर्ट ने सांप्रदायिक अशांति की आशंका के आधार पर रैलियां निकालने की मंजूरी देने से इनकार करने के राज्य सरकार के फैसले को दरकिनार कर दिया था और यह फैसला दिया था.
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि यदि प्रशासनिक अधिकारी मनमाने तरीके से विवेकाधिकार का इस्तेमाल करेंगे तो अदालतें दखल दे सकती हैं.
बीजेपी का विभिन्न हिस्सों से लेकर सभी 42 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों तक तीन ‘रथ यात्राओं’ को निकालने का कार्यक्रम है.
रैली करने की बीजेपी की अर्जियों पर कोई जवाब ना मिलने के बाद पार्टी ने अदालत का रुख किया था. बीजेपी ने रैलियों के लिए अनुमति देने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग की थी.
ये रैलियां राज्य में पैर जमाने के लिए पार्टी के आक्रामक अभियान का हिस्सा हैं. पार्टी राज्य में धीरे धीरे अपना मत प्रतिशत बढ़ा रही है. फिलहाल राज्य की 294 सदस्यीय विधानसभा में पार्टी के तीन और राज्य से लोकसभा में दो सांसद हैं.