कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांगी अनुमति


Congress leader Ghulam Nabi Azad sought permission from Supreme Court to visit Jammu and Kashmir

 

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने अपने परिवार के सदस्यों का हालचाल जानने के लिए गृह राज्य जम्मू कश्मीर जाने की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.

जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री आजाद की याचिका पर प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगाई, जस्टिस एस ए बोबडे और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की पीठ 16 सितंबर को सुनवाई करेगी.

आजाद ने अपने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों से मिलने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी है. जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को हटाये जाने के बाद उन्होंने अपने गृह राज्य जाने का प्रयास किया था लेकिन अधिकारियों ने उन्हें हवाई अड्डे से ही वापस भेज दिया था.

सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में उन्होंने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाये जाने के बाद अधिकारियों द्वारा लागू पाबंदियों के बाद राज्य की सामाजिक स्थितियों की जांच करने की भी अनुमति मांगी है.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने जम्मू कश्मीर जाने की अनुमति मांगी थी लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई थी और उन्हें हवाई अड्डे से ही वापस भेज दिया गया था.

माकपा के नेता सीताराम येचुरी ने अपनी पार्टी के बीमार सहयोगी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का हालचाल जानने के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया था और उन्हें कुछ शर्तों के साथ यात्रा करने की अनुमति दे दी गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किए जाने के बाद नजरबंद राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को अपनी मां से मुलाकात करने की पांच सितम्बर को अनुमति दे दी थी.


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