जेएनयू चुनाव समिति छात्रसंघ चुनाव के परिणाम घोषित करे- दिल्ली हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने जेएनयू चुनाव समिति को छह सितंबर को हुए छात्रसंघ चुनाव के परिणमों की घोषणा करने की अनुमति दे दी है.
कोर्ट ने यह अनुमति 17 सितंबर को दी.
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रसंघ चुनाव के नतीजे जारी करने पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने जेएनयू प्रशासन को 17 सितंबर तक इस संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं करने का आदेश दिया था.
जस्टिस संजीव सचदेवा ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रशासन को भी लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुसार चुनाव परिणाम अधिसूचित करने की अनुमति दे दी है.
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दो विद्यार्थियों ने कोर्ट में याचिका दायर कर यह दावा किया था कि चुनाव में लिंगदोह समिति की सिफारिशों का उल्लंघन किया गया है. छात्रों ने आरोप लगाया था कि जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ में काउंसलर के चुनाव के लिए उनके पर्चे को अवैध तरीके से खारिज कर दिया गया.
उल्लेखनीय है कि जेएनयू प्रशासन ने कोर्ट के समक्ष पेश होकर कहा था कि चुनाव समिति ने लिंगदोह पैनल की सिफारिशों को नजरअंदाज किया गया था. इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए परिणाम ना जारी करने का यह आदेश दिया था.