पांच नाम सीबीआई प्रमुख की दौड़ में आगे
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बनी तीन सदस्यीय समिति सीबीआई निदेशक की नियुक्ति पर आज अपना फैसला दे सकती है.
शुरुआत में खबर थी कि सीबीआई निदेशक की दौड़ में 12 अधिकारी आगे चल रहे हैं. लेकिन अब दौड़ में केवल पांच अधिकारी ही रह गए हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इनके नाम हैं- पूर्व मध्य प्रदेश डीजीपी ऋषि कुमार शुक्ला (1985 एमपी कैडर), सीआरपीएफ प्रमुख आरआर भटनागर (1984 यूपी), एनएसजी प्रमुख सुदीप लखटकिया (1984 यूपी), राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान के प्रमुख जावीद अहमद (1985 यूपी) और बीपीआरएंडडी चीफ एपी माहेश्वरी (1984 यूपी).
निदेशक की नियुक्ति के लिए अब तक दो बैठकें हो चुकी हैं. लेकिन अब तक तस्वीर साफ नहीं हो सकी है. चयन समीति की शुक्रवार को हुई दूसरी बैठक भी बेनतीजा रही. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि वह अंतरिम सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के ‘खिलाफ’ नहीं है लेकिन केन्द्र को ‘तत्काल’ केन्द्रीय जांच ब्यूरो के नियमित निदेशक की नियुक्ति करनी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई निदेशक का पद संवेदनशील है और लंबे समय तक इस पद पर अंतरिम निदेशक को रखना सही नहीं है. पीठ ने इस टिप्पणी के साथ ही सरकार से जानना चाहा कि अभी तक इस पद पर नियुक्ति क्यों नहीं की गई.
बैठक के बाद अधिकारियों ने बताया कि समझा जाता है कि तीन सदस्यीय चयन समिति की दूसरी बैठक के दौरान सरकार ने ऐसे कुछ अधिकारियों के नाम सामने रखे, जिन्हें सीबीआई निदेशक पद पर नियुक्ति के योग्य माना गया है.
उन्होंने बताया कि हालांकि इन नामों पर खड़गे ने आपत्ति जाहिर की. निदेशक का चयन करने वाली तीन सदस्यीय कमिटी में पीएम मोदी के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई और लोकसभा में विपक्षी पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हैं.
शुक्रवार की बैठक प्रधानमंत्री के आवास पर हुई. यह बैठक एक घंटे से ज्यादा समय तक चली. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ओर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में शामिल हुए.
इससे पहले 24 जनवरी को बैठक हुई थी लेकिन सीबीआई प्रमुख पर कोई फैसला नहीं हो पाया था.
आलोक वर्मा को हटाए जाने के बाद से सीबीआई प्रमुख का पद 10 जनवरी से ही खाली है. भ्रष्टाचार के आरोपों पर गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना के साथ वर्मा का टकराव हुआ था.
वर्मा के हटाए जाने के बाद से एम. नागेश्वर राव अंतरिम सीबीआई प्रमुख के तौर पर काम कर रहे हैं. अंतरिम निदेशक के तौर पर राव की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल लंबित है.