मोदी को क्लीन चिट देने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई


 

गुजरात दंगों के दौरान गुलबर्ग सोसायटी में हुई हत्या के मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 19 नवंबर को सुनवाई करेगा.

गुजरात दंगों में विशेष जांच दल (एसआईटी) ने पीएम नरेंद्र मोदी, दूसरे बड़े राजनेता और नौकरशाहों को क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ जाकिया जाफरी ने याचिका दाखिल की थी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा.

दिसम्बर 2013 में एक महानगरीय अदालत ने जाफरी की नरेंद्र मोदी और 59 दूसरे लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था. जिसके बाद जाकिया ने 2014 में गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया था.

पिछले साल पांच अक्टूबर को गुजरात हाई कोर्ट ने भी जाकिया की याचिका को खारिज कर दिया था. गुजरात हाई कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं.

जाकिया जाफरी ने अपनी याचिका में मांग की थी कि गुजरात दंगों में 59 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए जाए. वहीं हाईकोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर 56 आरोपियों को क्लीन चिट दे दी थी.

2002 में गुजरात के गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के S-6 डिब्बे के आग में जलने के बाद राज्य में दंगे भड़क गए थे. दंगों में 1,000 से भी ज्यादा लोगों के मारे गए थे. दंगों के ही दौरान 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद के गुलबर्ग सोसाइटी में भीड़ ने एहसान जाफरी समेत 68 लोग की जान ले ली थी.


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