पी चिदंबरम को 26 अगस्त तक सीबीआई हिरासत में भेजा गया


we are not a trial court can not assume jurisdiction for every flare up in country

 

कांग्रेस नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज धन शोधन के मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी.

बहरहाल, चिदंबरम को हिरासत में ही रहना होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई वाले मामले में हस्तक्षेप नहीं किया. इसी मामले में चिदंबरम को 26 अगस्त तक पूछताछ के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी की हिरासत में भेजा गया है.

जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने दोनों ही मामलों को सोमवार, 26 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया.

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के वकील एवं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ अधिवक्ता एवं चिदंबरम के पार्टी सहयोगी कपिल सिब्बत और ए एम सिंघवी के बीच करारी बहस हुई.

मेहता ने आईएनएक्स मीडिया प्रकरण में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज धन शोधन के मामले में चिदंबरम को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दिए जाने का पुरजोर विरोध किया.

चिदंबरम को सीबीआई ने मामले में बुधवार, 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था. पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया मामले में अग्रिम जमानत की याचिका खारिज करने के दिल्ली हाई कोर्ट के 20 अगस्त के फैसले को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी.

कांग्रेस नेता को तब गिरफ्तार किया गया था जब वह सुप्रीम कोर्ट से राहत पाने में विफल रहे थे. शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग करने वाली उनकी याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने का फैसला किया था.

गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में चिदंबरम को चार दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में सौंप दिया और कहा कि उनसे हिरासत में पूछताछ न्यायोचित है.


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