निर्भया मामला: हाई कोर्ट ने फांसी की सजा पर रोक के खिलाफ केंद्र की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा


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दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र की उस अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें उसने निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले के चार दोषियों की फांसी की सजा की तामील पर रोक को चुनौती दी है.

न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने कहा कि अदालत सभी पक्षों द्वारा अपनी दलीलें पूरी किए जाने के बाद आदेश पारित करेगी.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उच्च न्यायालय से कहा कि निर्भया सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले के दोषी कानून के तहत मिली सजा के अमल में विलंब करने की सुनियोजित चाल चल रहे हैं.

इससे पहले राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज हो जाने पर एक दोषी की तरफ से डाली गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को खारिज कर दिया था.

16 दिसंबर 2012 को दक्षिणी दिल्ली में एक चलती हुई बस में 23 वर्षीय युवती का गैंगरेप किया गया था. उस दौरान उसे मारा गया और बाद में सड़क पर फेंक दिया गया. सिंगापोर के एक अस्पताल में 29 दिसंबर, 2012 को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी.


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