सीबीआई के दो घंटे के नोटिस पर चिदंबरम के वकील ने उठाए सवाल
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पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के वकील अर्शदीप सिंह खुराना ने सीबीआई द्वारा जारी किए गए नोटिस के जवाब में सीबीआई को एक पत्र लिखा, जिसे सीबीआई ने पूर्व केंद्रीय मंत्री के घर के बाहर चिपकाया था.
वकील अर्शदीप खुराना ने कहा कि “सीबीआई का नोटिस कानून के उस प्रावधान का उल्लेख करने में विफल है जिसके तहत मेरे मुवक्किल को दो घंटे के अंदर हाजिर होने का नोटिस दिया गया है.”
“मेरे मुवक्किल कानून द्वारा मिले अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जिसमें अग्रिम जमानत खारिज करने के आदेश के संबंध में तत्काल राहत की मांग की गई थी.”
आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद सीबीआई अधिकारी पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम के दिल्ली स्थित आवास पहुंचे, लेकिन वहां उनसे मुलाकात नहीं होने पर अधिकारियों ने नोटिस घर के बाहर चिपकाकर कर उन्हें दो घंटे में पेश होने का निर्देश दिया.
अधिकारियों ने बताया कि 20 अगस्त शाम साढ़े छह बजे सीबीआई अधिकारी चिदंबरम के दिल्ली में जोर बाग स्थित आवास पहुंचे, पर वह वहां नहीं मिले. सीबीआई अधिकारियों का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी कर रहे थे. हालांकि, अभी स्पष्ट नहीं है कि अधिकारी चिदंबरम के आवास पर उन्हें गिरफ्तार करने गए थे या पूछताछ के लिए.
अधिकारियों ने बताया कि चिदंबरम के आवास पर गई टीम के सदस्यों ने सीबीआई मुख्यालय आकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की.
टीम के सदस्यों ने चिदंबरम के आवास पर नोटिस चस्पा किया जिसमें सीबीआई के उपाधीक्षक आर पार्थसारर्थी के समक्ष पेश होकर सीआरपीसी की धारा 161 के तहत बयान दर्ज कराने को कहा गया. सूत्रों ने बताया कि समन चिदंबरम को ई-मेल के जरिए भी भेजा गया है.
इससे पहले मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धनशोधन मामलों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.