सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस : सीबीआई कोर्ट ने सभी 22 आरोपियों को किया बरी
फाइल फोटो
सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस में आज 13 साल बाद फैसला आ गया है. सीबीआई की विशेष अदालत ने सोहराबुद्दीन शेख, उसकी पत्नी कौसर बी और सहयोगी तुलसी प्रजापति की कथित फर्जी मुठभेड़ में हत्या किए जाने के मामले में सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया है.
सीबीआई के विशेष जज एस. जे. शर्मा ने कहा कि अभियोजन पक्ष कथित साजिश को साबित करने के लिए किसी भी तरह के दस्तावेजी और ठोस सबूत पेश करने में असफल रहा है.
आरोपियों में 21 गुजरात और राजस्थान पुलिस के कर्मी हैं. 22वां आरोपी गुजरात के फार्म हाउस का मालिक है जहां कथित रूप से हत्या किए जाने से पहले शेख और कौसर बी को अवैध हिरासत में रखा गया था.
सीबीआई ने कहा था कि “कथित गैंगस्टर शेख, कौसर बी और प्रजापति का गुजरात पुलिस ने 22-23 नवंबर में रात को एक बस से अपहरण कर लिया था. वे लोग महाराष्ट्र के सांगली से हैदराबाद जा रहे थे.26 नवंबर, 2005 को अहमदाबाद के पास कथित फर्जी मुठभेड़ में शेख की हत्या कर दी गई थी, जबकि उसकी पत्नी की तीन दिन बाद हत्या कर उसका शव ठिकाने लगा दिया गया था.”
सीबीआई के मुताबिक घटना के एक साल बाद गुजरात-राजस्थान सीमा पर 27 दिसंबर, 2006 को प्रजापति की कथित फर्जी मुठभेड़ में हत्या कर दी गई थी.