सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट से कहा, 24 अप्रैल तक लें टिकटॉक पर निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट को ‘टिकटॉक’ एप पर लगाए प्रतिबंध को हटाने की मांग वाली याचिका पर 24 अप्रैल तक निर्णय लेने का निर्देश दिया है.
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगर मद्रास हाई कोर्ट 24 अप्रैल तक याचिका पर फैसला नहीं कर पाया तो टिक-टॉक एप पर प्रतिबंध लगाने वाला उसका आदेश निरस्त माना जाएगा.
शीर्ष अदालत ने इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट के केन्द्र को ‘टिकटॉक’ एप पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देने के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया था.
मद्रास हाई कोर्ट ने इस एप के जरिए अश्लील एवं अनुचित सामग्री परोसे जाने का हवाला देते हुए केन्द्र को ‘टिकटॉक’ एप पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था.
टिकटॉक एप का मालिकाना हक चीन की कंपनी बाइटडांस के पास है. यह एप लोगों को छोटे वीडियो बनाने और उन्हें साझा करने की सुविधा देता है.
इससे पहले टिकटॉक ने एक बयान में कहा कि उसे भारतीय न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है.