सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला
सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई के निदेशक आलोक कुमार वर्मा की याचिका पर कल फैसला सुनाएगा. आलोक वर्मा ने काम से हटाकर अवकाश पर भेजने के केन्द्र सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
सीबीआई के निदेशक आलोक कुमार वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच छिड़ी जंग सार्वजनिक हो गई थी. इसके बाद सरकार ने दोनों अधिकारियों को उनके अधिकारों से वंचित कर अवकाश पर भेज दिया था. दोनों अधिकारियों ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे.
वर्मा ने अपनी याचिका में सतर्कता आयोग (सीवीसी) के एक और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दो सहित 23 अक्टूबर 2018 के कुल तीन आदेशों को निरस्त करने की मांग की है. उनका आरोप है कि ये आदेश क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर दिए गए हैं. उन्होंने इन्हें संविधान के अनुच्छेदों 14, 19 और 21 का उल्लंघन भी बताया है.
इसके बाद केंद्र सरकार ने एम नागेश्वर राव को सीबीआई का अस्थाई कार्यभार सौंप दिया था. नागेश्वर राव 1986 बैच के ओडिशा कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं.
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने बीते छह दिसंबर को इस याचिका पर निर्णय सुरक्षित रख लिया था.
इस दौरान पीठ ने गैर सरकारी संगठन ‘कॉमन कॉज’ की याचिका पर भी सुनवाई की थी. संगठन ने न्यायालय की निगरानी में विशेष जांच दल से राकेश अस्थाना सहित जांच ब्यूरो के तमाम अधिकारियों के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कराने का अनुरोध किया था.
वर्मा का सीबीआई निदेशक के रूप में दो साल का कार्यकाल 31 जनवरी को पूरा हो रहा है.