In Depth: केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका


 

ट्रिब्यूनल्स में नियुक्ति के बारे में सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला केंद्र सरकार के लिए तगड़ा झटका है. कोर्ट ने उस प्रावधान (वित्त अधिनियम की धारा 184) को वैध ठहराया जिसके तहत सरकार को इन नियुक्तियों का अधिकार मिला हुआ है. लेकिन उसने इस धारा के तहत मौजूदा सरकार द्वारा तय किए गए नए नियमों को खारिज कर दिया. साथ ही इस सवाल को बड़ी बेंच के पास भेजने का फैसला किया कि क्या वित्त अधिनियम को मनी बिल के रूप में पारित करना उचित है. इस निर्णय की क्या अहमियत है? एक खास चर्चा.


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