अब राज्यों में आरक्षण जरूरी नहीं?


 

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि नौकरियों में आरक्षण पाना किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है. अदालत इस बारे में कोई आदेश देकर राज्य सरकारों को आरक्षण या प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध हो रहा है. विपक्ष ही नहीं, सत्ताधारी एनडीए में शामिल कई पार्टियों ने भी इस फैसले पर नाखुशी जाहिर की है. क्या ये फैसला बदलेगा?


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