सिर्फ कानून से सुरक्षित होंगी महिलाएं ?


 

जम्मू-कश्मीर दफ्तरों में काम करने वाली महिलाओं के यौन शोषण के खिलाफ कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। वैसे महिला सुरक्षा के लिए कानून पहली बार नहीं बना है। दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को हुए निर्भया गैंगरेप केस के बाद रेप और छेड़छाड़ से जुड़े कानून में बदलाव करके दोषियों को और सख्त सजा दिलाने का प्रावधान किया गया था। लेकिन क्या इससे महिलाएं सुरक्षित हो गईं ? क्या महिला सुरक्षा के महज़ सख्त कानून काफ़ी हैं ?


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