दल बदलुओं को सुप्रीम सहारा!


 

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के 17 विधायकों को अयोग्य करार देने के स्पीकर के फैसले तो मुहर लगा दी, लेकिन ये भी कह दिया कि स्पीकर को ये तय करने का अधिकार नहीं है कि अयोग्य ठहराए गए विधायक कितने समय तक दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से 5 दिसंबर को होने वाले उप-चुनाव में दलबदलू विधायकों के शामिल होने का रास्ता साफ हो गया. क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आने वाले दिनों में दल-बदल की कोशिशों को बढ़ावा मिल सकता है?


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