चुनाव आयोग वीवीपैट की गिनती से क्यों बचना चाहता है?


 

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा है कि 50 प्रतिशत वीवीपैट की गिनती करने से महागठबंधन में देरी होगी. लेकिन क्या यह वीवीपैट की गिनती करने का सही कारण हो सकता है? अगर विपक्ष इतने वीवीपैट की गिनती चाहता है तो क्या यह जरूरी नहीं है? चुनाव की साख बनाए रखने के लिए यह मांग मान ली जाए.


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