केंद्र सरकार ने ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया


parliament passes bill regarding ban on e cigarettes

 

सरकार ने बुधवार को इलेक्ट्रानिक सिगरेट यानी ई-सिगरेट के उत्पादन, बिक्री, भंडारण और आयात- निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया है. इसके लिए अध्यादेश लाया जाएगा. इसका उल्लंघन करने पर सजा का भी प्रावधान किया गया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय किया गया.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के बाद इसकी जानकारी देते हुए कहा, “कैबिनेट ने ई-सिगरेट पर रोक लगाने का निर्णय किया है. इसमें ई-सिगरेट के उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, भंडारण सभी पर पूरी तरह रोक होगी.”

उन्होंने बताया कि ई-हुक्का को भी इसके तहत प्रतिबंधित किया गया है.

उन्होंने बताया कि इस विषय पर राष्ट्रपति की अनुमति से अध्यादेश लाया जाएगा.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने पर इसमें सजा का भी प्रावधान है. पहली बार गुनाह पर एक साल की सजा या एक लाख रूपये का जुर्माना या दोनों है. जबकि बार-बार गुनाह करने पर सजा तीन वर्ष होगी या पांच लाख रूपये का जुर्माना या दोनों लगाए जा सकते हैं.

सीतारमण उस मंत्री समूह (जीओएम) की अध्यक्ष रही है जिसने ई-सिगरेट के विषय पर विचार किया.


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