केंद्र का राज्यों को निर्देश, यात्रा कर रहे लोगों को 14 दिन क्वारंटाइन में रखें


govt orders mandatory 14 day quarantine for those who travel

 

प्रवासी मजदूरों की बड़ी संख्या में आवाजाही के बीच केंद्र ने राज्य सरकार से कहा कि वो ये सुनिश्चित करें कि लोग एक शहर से दूसरे शहर ना जाएं. साथ ही केंद्र ने निर्देश दिया कि विभिन्न जगहों से अपने गांव-घर पहुंच रहे लोगों को संबंधित राज्य सरकारें सराकरी खर्चे पर 14 दिन के आवश्यक क्वारंटाइन में रखें.

सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान कहा, ‘लॉकडाउन का उल्लंघन कर सफर करने वाले लोगों को सराकरी सुविधा पर 14 दिन के क्वारंटाइन मे रखा जाएगा. इस संबंध में जानकारी और रखरखाव के सभी निर्देश राज्यों को दिए गए हैं.’

केंद्र ने राज्यों से कहा कि संबंधित सराकरें अपने राज्यों में काम कर रहे प्रवासी मजूदरों के लिए उचित व्यवस्था करे. साथ ही सरकार ने कहा कि मजदरों, छात्रों से किराए का घर खाली करने के लिए कह रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी.

केंद्र ने राज्यों को लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने के लिए भी कहा है. बयान के मुताबिक शहरों या हाईवे पर किसी तरह से लोगों का आवगमन नहीं होना चाहिए, केवल माल ले जा रहे परिवहनों को ही हरी झंडी है.

राज्यों सरकारों को मौजूद स्थिति से निपटने के लिए राज्य आपदा राहत कोष का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है.

बयान के मुताबिक आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत जारी इन निर्देशों के पालन के लिए सीधे तौर पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जिम्मेदार होंगे.

एक सूत्र ने बताया कि कैबिनेट सचिव और केंद्रीय गृह मंत्रालय राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों के साथ ‘निरंतर संपर्क’ में हैं.


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