निर्भया मामला: पवन की क्यूरेटिव पिटिशन सुप्रीम कोर्ट से खारिज, कल है फांसी


delhi hc reserves its order in nirbhaya case

 

सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया मामले में दोषी पवन गुप्ता की क्यूरेटिव पिटिशन खारिज कर दी है. दोषी पवन ने नाबालिग होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाखिल की थी. हालांकि, इससे पहले निर्भया के दोषी पवन ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर अपराध के समय उसके नाबालिग होने की दलील ठुकराने के आदेश को चुनौती दी थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था.

जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस आर एफ नरीमन, जस्टिस आर बानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस ए एस बोपन्ना की पीठ ने यह फैसला दिया है.

कल चारों दोषियों को फांसी की सजा होनी है.

निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि ‘आज की डेट में उनकी कोई याचिका बाकी नहीं है. यह फांसी को टालने की कोशिश है. हमारी अदालतों को ही इनकी हकीकत पता चल गई है. कल 5:30 बजे ये अब फांसी पर लटकेंगे. कल निर्भया को इंसाफ मिलेगा और जरूर मिलेगा.’


Big News