MP संकट: SC ने विधानसभा अध्यक्ष को बागी विधायकों के इस्तीफे पर फैसला लेने को कहा


sc ask mp speaker to take decision on resignation of rebel legislators

 

मध्य प्रदेश में जारी सियासी घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति से कांग्रेस के 16 बागी विधायकों के इस्तीफे पर फैसला लेने और विधानसभा की कार्यवाही 19 मार्च सुबह 10 बजे तक स्थगित करने के लिए कहा है.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में कांग्रेस ने कहा कि बागी विधायकों को फिर से चुनाव लड़ना चाहिए और इसके बाद विधानसभा में फ्लोर टेस्ट किया जा सकता है. बीजेपी पर पैसे और ताकत द्वारा लोकतंत्र पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दावे ने मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने की मांग की.

कांग्रेस ने यह भी कहा कि राज्यपाल लालजी टंडन द्वारा फ्लोर टेस्ट करने का आदेश दिया जाना असंवैधानिक है. वहीं बीजेपी की तरफ से कहा गया कि कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता में बने रहने का नैतिक, कानूनी और संवैधानिक अधिकार नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच मध्य प्रदेश विधानसभा में तुरंत फ्लोर टेस्ट करने की मांग करने वाली बीजेपी की याचिका पर सुनवाई कर रही है. बीजेपी की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया था.

इससे पहले मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर ने कोरोना वायरस संकट का हवाला देते हुए 26 मार्च तक फ्लोर टेस्ट ना किए जाने की बात कही थी.


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