MP संकट: SC ने विधानसभा अध्यक्ष को 20 मार्च को फ्लोर टेस्ट करने का आदेश दिया
यह कहते हुए कि मध्य प्रदेश में सरकार को लेकर बनी अनिश्चितता खत्म होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष को आदेश दिया है कि वे 20 मार्च को विधानसभा में बहुमत परीक्षण करें.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष एनपी प्रजापति से कहा कि वे कांग्रेस के बागी विधायकों से वीडियो लिंक के जरिए संपर्क करें या फिर कोर्ट यह डर खत्म करने के लिए एक ऑब्जर्वर को नियुक्त कर सकता है कि विधायकों को कब्जे में रखा गया है. हालांकि, विधानसभा अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का प्रस्ताव मानने से इनकार कर दिया.
वहीं एनपी प्रजापति पर निशाना साधते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सवाल किया कि विधानसभा अध्यक्ष को किस लिए अतिरिक्त समय चाहिए. शिवराज सिंह चौहान कि यह टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद आई है.
इससे पहले मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष की पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दो सप्ताह का समय मांगा और सुप्रीम कोर्ट से बागी कांग्रेस विधायकों को वापस बुलाए जाने का आदेश देने का अनुरोध किया.