अस्थाना के खिलाफ जांच के लिए सीबीआई को दो और महीने का वक्त मिला


court gives cbi two months more time to investigate against asthana in bribery case

 

दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई के पूर्व निदेशक राकेश अस्थाना से कथित तौर पर जुड़े रिश्वत के मामले में जांच पूरी करने के लिए सीबीआई को और दो महीने का समय दिया है.

जस्टिस विभु बाखरु ने साफ कर दिया कि इस मामले में जांच पूरी करने के लिए एजेंसी को इसके बाद और वक्त नहीं दिया जाएगा.

सीबीआई ने जांच पूरी करने के लिए और समय मांगा था, लेकिन अदालत ने दो महीने का वक्त और देकर उसकी याचिका का निपटारा कर दिया.

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी सीबीआई की ओर से अदालत में पेश हुए. उन्होंने कहा कि न्यायिक सहायता के लिए अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात को अनुरोध पत्र भेजे गए हैं और उनके जवाब का इंतजार है, जवाब आने तक जांच पूरी नहीं की जा सकती.

उन्होंने अदालत से और तीन महीने का वक्त देने का अनुरोध किया.

लेकिन इस याचिका का तीनों आरोपियों अस्थाना, डीएसपी देवेंद्र कुमार और कारोबारी मनोज प्रसाद के वकील ने विरोध किया.

अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार की रोकथाम अधिनियम की संबद्ध धाराओं के तहत आपराधिक साजिश रचने, भ्रष्टाचार और आपराधिक गतिविधि का मामला दर्ज किया गया है.


ताज़ा ख़बरें