उत्तरपूर्वी दिल्ली हिंसा: अदालत ने घायलों के सुरक्षित निकास, तत्काल उपचार कराने का दिया निर्देश


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दिल्ली हाई कोर्ट ने आधी रात तक सुनवाई के बाद पुलिस को हिंसा में घायल हुए लोगों के सुरक्षित निकास और उनका तत्काल उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

जस्टिस एस. मुरलीधर के आवास पर उस याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें घायलों को पर्याप्त सुविधाओं वाले चिकित्सीय संस्थानों तक सुरक्षित ले जाने की व्यवस्था की मांग की गई थी.

जस्टिस एस. मुरलीधर और जस्टिस अनूप जे. भंभानी की पीठ ने पुलिस को इस व्यवस्था के लिए सभी संसाधनों का इस्तेमाल करने का निर्देश भी दिया.

पीठ ने अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी है जिसमें घायलों और उन्हें दिए गए उपचार के बारे में जानकारी हो.

मामले पर आगे की सुनवाई आज 2 बजकर 15 मिनट पर होगी.

पीठ ने कहा कि दिल्ली के गुरु तेग बहादुर और लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट को भी इस आदेश की जानकारी दी जाए.

इस हिंसा में 19 लोगों की जान चली गई है और 200 से अधिक लोग घायल हो गए.


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