अब केवल 28 वस्तुओं पर लगेगा 28 फीसदी टैक्स


GST collection in May below target, probably no tax cut in upcoming future

 

जीएसटी काउंसिल ने टीवी स्क्रीन, सिनेमा के टिकट और पावर बैंक सहित 23 वस्तुओं पर वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) की दरों में कमी की घोषणा की है. नई घोषणा एक जनवरी 2019 से लागू होगी.

काउंसिल की 31वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री अरूण जेटली ने फैसले की घोषणा की. उन्होंने कहा कि अलग-अलग तरह की वस्तुओं पर जीएसटी दरें कम करने से सालाना राजस्व में 5,500 करोड़ रुपये का असर पड़ेगा.

काउंसिल ने जीएसटी की 28 प्रतिशत की सर्वोच्च कर के दायरे में आने वाली वस्तुओं में से सात को निम्न दर वाले स्लैब में डाल दिया है. इसके साथ ही 28 प्रतिशत के स्लैब में अब केवल 28 वस्तुएं बची हैं.

जेटली ने कहा, ‘‘जीएसटी की दरों को तर्कसंगत बनाना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है.’’ उन्होंने कहा, “28 प्रतिशत की दर का धीरे-धीरे पटाक्षेप हो जाएगा…अगला लक्ष्य परिस्थिति अनुकूल होने के साथ सीमेंट पर जीएसटी दर में कमी करना है.”

अब 28 प्रतिशत की कर दर वाहनों के कल-पुर्जों और सीमेंट के अलावा केवल लग्जरी के सामान और हानिकारक वस्तुओं पर ही रह गया है.

वित्त मंत्री ने बताया कि सिनेमा के 100 रुपये तक के टिकटों पर अब 18 प्रतिशत की बजाय 12 प्रतिशत की दर से और 100 रुपये से ऊपर के टिकट पर 28 प्रतिशत की बजाय 18 फीसदी जीएसटी लगेगा. इसी तरह 32 इंच तक के मॉनिटर और टीवी स्क्रीन पर अब 28 प्रतिशत की बजाय 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा.

28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत के दायरे में लायी गयी वस्तुएं

वाहनों की पुली, ट्रांसमिशन सॉफ्ट और क्रैंक, गेयर बॉक्स

32 इंच तक के मॉनिटर और टीवी

पुराने या रीट्रिडेड न्यूमेटिक रबर के टायर

लिथियम ऑयन बैटरी वाले पावर बैंक

डिजिटल कैमरे और वीडियो कैमरा रिकॉर्डर

वीडियो गेम से जुड़े उपकरण एवं खेल में इस्तेमाल में लाये जाने वाले अन्य सामान

28 प्रतिशत से पांच प्रतिशत के दायरे में लायी गयी वस्तुएं:

दिव्यांगों केलिए बनाए जाने वाले वाहनों के कल-पुर्जे

18 प्रतिशत से पांच प्रतिशत के दायरे में लायी गयी वस्तुएं:

संगमरमर के दाने

12 प्रतिशत से पांच प्रतिशत के दायरे में लायी गयी वस्तुएं:

प्राकृतिक कॉर्क

हाथ की छड़ी

फ्लाई एश से बने ब्लॉक

12 प्रतिशत से शून्य के दायरे में लायी गयी वस्तुएं:

संगीत से जुड़ी किताबें

सब्जियां (कच्ची या उबाली या भांप में पकायी गयीं), फ्रोजेन, ब्रांडेड और डिब्बाबंद

सब्जियां (रासायनों के जरिए संरक्षित) लेकिन सीधे खाने के लिए अनुपयुक्त

इसके अलावा ये फैसले लिए गए 

नामांकित एजेंसियों द्वारा सोने के आभूषण के निर्यातकों को सोने की आपूर्ति पर जीएसटी से छूट

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपालों, राज्यों के मुख्यमंत्रियों, सरकारी अधिकारियों के मिले उपहारों की नीलामी से सरकार को प्राप्त होने वाली राशि जीएसटी के दायरे में नहीं आएगी. उपहारों की नीलामी से प्राप्त धन का इस्तेमाल सार्वजनिक उद्देश्यों या परोपकार के लिए किया जाता है.

कस्टम संधियों के तहत अस्थायी रूप से आयातित निजी वाहनों को आईजीएसटी/क्षतिपूरक उपकर से छूट

जूते-चप्पल पर उनके सौदे के मूल्य के आधार पर (पांच या 18 प्रतिशत) जीएसटी

फ्लैक्जिबल इंटरमेडियट बल्क कंटेनर पर अब केवल 12 प्रतिशत की जीएसटी, यह पहले मूल्य के अनुसार 5%/12% था.

अक्षय ऊर्जा के उपकरणों और उनके विनिर्माण पर पांच प्रतिशत की जीएसटी, इन संयंत्रों में इस्तेमाल में लायी जाने वाली अन्य वस्तुओं या सेवाएं जीएसटी के दायरे में आएंगी।

नोजल, लैटरल और अन्य उपकरणों के साथ आने वाली स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली पर 12 प्रतिशत की जीएसटी

रिग, टूल और स्पेयर को काम के लिए ले जाने पर जीएसटी नहीं लगेगा बशर्ते उन्हें आगे और आपूर्ति के लिए न ले जाया जा रहा हो

खोई की गत्तों पर 12 प्रतिशत की जीएसटी

तेल शोधन कंपनियों/फ्रैक्शनर द्वारा थोक में तेल विपणन कंपनियों को घरेलू इस्तेमाल की बॉटलिंग के लिए आपूर्ति की जाने वाली एलपीजी गैस पर पांच प्रतिशत की रियायाती दर से जीएसटी.

पशु, कुक्कुट, मछली के चारों पर जीएसटी लागू नहीं है फिर भी उनमें इस्तेमाल की जाने वाली फिश मिल, मीट बोन मील, भूसा, शार्प, खली आदि पर ये छूट लागू नहीं होगी.

सत्तु या सतुआ पर जीएसटी लागू होगा.

पॉलीप्रोपोलिन के बुने और गैर-बुने थैले पर 18 प्रतिशत की जीएसटी

लुग्दी बनाने में काम आने वाले लकड़ी के लट्ठों पर 18 प्रतिशएसटी

टर्बो चार्जर (कोड 8414) पर कर की दर पांच नहीं बल्कि 18 प्रतिशत है.

कढ़ाई वाले या फीते लगे थ्रीपीस सूट को कपड़े की श्रेणी में रखा जाएगा और उस पर पांच प्रतिशत की जीएसटी वसूली जाएगी.


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