बायोमीट्रिक पहचान से पेमेंट बंद नहीं करने के निर्देश


Aadhar banking will not stop

  UIDAI

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने बैंकों से आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) बंद नहीं करने को कहा है. 30 नवंबर को जारी एक स्पष्टीकरण में कहा गया है कि इस कदम से कल्याणकारी लाभों को लाभुकों तक पहुंचाने में बाधा पैदा हो सकती है.

यह स्पष्टीकरण उस समय आया, जब यूआईडीएआई ने भारतीय स्टेट बैंक की ओर से भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को भेजे गये पत्र पर संज्ञान लिया.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए एसबीआई ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) को ‘आधार’ आधारित भुगतान प्रणाली बंद करने की जानकारी दी थी. हाल में कोर्ट ने आधार को बैंक एकाउंट से जोड़ने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है.

आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम यानि एईपीएस के माध्यम से सिर्फ अंगूठे के निशान से ग्राहक लेन-देन कर सकते हैं.  इसके लिए कोई पिन कोड या पासवर्ड की अावश्यकता नहीं होती है.  लेकिन इसके लिए आधार को बैंक एकाउंट से जोड़ना आवश्यक होता है.

विकासपीडिया के मुताबिक देश में 36 करोड़ आधार कार्ड होल्डर्स ने अपनी यूनीक आईडी को बैंक अकाउंट से लिंक करवा चुके हैं.  बायोमीट्रिक पहचान (फिंगर प्रिंट या आइरिश स्कैन) के माध्यम से योजनाओं की राशि सही व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद मिलती है. एईपीएस से फंड ट्रांसफर, बैलेंस इंक्वायरी, कैश डिपॉजिट या कैश निकालने जैसे काम भी हो सकते हैं.


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