शारदा घोटाला: राजीव कुमार की अंतरिम जमानत 22 जुलाई तक बढ़ाई गई
शारदा घोटाले के आरोपी आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार की अंतरिम जमानत 22 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है. कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है.
राजीव कुमार फिलहाल पश्चिम बंगाल पुलिस के क्रिमिनल इंवेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के एडीजी हैं. इससे पहले उन्हें 10 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी. हाई कोर्ट ने राजीव कुमार को पासपोर्ट जमा करने को कहा था.
राजीव कुमार के वकील मिलन मुखर्जी ने पिछले आदेश में संशोधन करते हुए हाई कोर्ट से एडीजी को कोलकाता से बाहर जाने की अनुमति देने का निवेदन किया है. वकील ने कहा कि एडीजी रहते हुए राजीव कुमार को दूसरे राज्यों में भी जाने की जरूरत होती है इसलिए उनपर कोलकाता से बाहर जाने पर लगी रोक को खत्म कर देना चाहिए. इस मामले में अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी.
राजीव कुमार पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ का आरोप है. मामले की जांच सीबीआई कर रही है.
फरवरी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर के खिलाफ सीबीआई की पूछताछ के विरोध में धरना दिया था.