निर्भया मामला: दोषियों को एक साथ होगी फांसी, हाई कोर्ट ने सात दिन का वक्त दिया


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निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जो निचली अदालत द्वारा मामले के चार दोषियों की फांसी को अगले आदेश तक रोकने के फैसले के खिलाफ डाली गई थी.

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि चारों दोषियों को एक साथ सजा दी जाएगी. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को एक सप्ताह के भीतर किसी भी तरह की एप्लिकेशन दाखिल करने का भी आदेश दिया और कहा कि इसके बाद अधिकारी अपना काम करेंगे.

हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि मई 2017 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषियों की याचिका खारिज कर देने के बाद किसी ने भी उनके खिलाफ डेथ वारंट जारी करने के कदम नहीं उठाए.

दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने दो फरवरी को इस केंद्र सरकार की इस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.

इससे पहले 31 जनवरी को दिल्ली की एक निचली अदालत ने कहा था कि अगले आदेश तक दोषियों को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी. निचली अदालत के इसी फैसले के खिलाफ केंद्र और दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में याचिका डाली थी.


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