पहलू खान की हत्या के मामले में कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी किया
गो तस्करी के शक में हुई पहलू खान की लिंचिंग के मामले में राजस्थान कोर्ट ने छह आरोपियों को बरी कर दिया है.
एक अप्रैल, 2017 को गो तस्करी के शक में कथित गोरक्षकों की भीड़ ने उनकी पिटाई की थी. जिसके दो दिन बाद एक प्राइवेट अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी. पहलू उस समय मवेशियों को अपने घर ले जा रहे थे.
इससे पहले इस मामले में आरोपी अन्य छह व्यक्तियों को मोबाइल रिकॉर्ड और शेल्टर के केयरटेकर के बयान के आधार पर क्लीन चिट दी जा चुकी थी. वहीं तीन अन्य आरोपी नाबालिग हैं और उनके खिलाफ सुनवाई जुवेनाइल कोर्ट में हो रही है.
फैसले से पहले पहलू खान और उनके परिवार के वकील कासिम खान ने कहा था कि वह इस मामले में सातों आरोपियों के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा चाहते हैं.
वकील ने कहा कि इस केस में राजनीतिक दबाव है मगर हम चाहते हैं कि कोर्ट हमारे हक में फैसला सुनाए जिसका फैसला आज सुनाया जाना है.
कोर्ट में मेवात किसान पंचायत के सदस्य भी मौजूद थे.
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार मॉब लिंचिंग के खिलाफ अगस्त के पहले सप्ताह में कानून लेकर आई है. पहलू खान के परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, एडीजे के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार अपील करेगी.
पहलू खान की मौत के दो साल बाद 24 मई को अदालत में पेश की गई चार्जशीट में पहलू खान के दो बेटों इरशाद और आरिफ के अलावा एक अन्य को आरोपी बनाया गया था.
देशमुख ने बताया, “24 मई को कोर्ट में पेश चार्जशीट से पहलू खान का नाम हटा दिया गया था. आरोप पत्र में पहलू खान के बेटे इरशाद खान और आरिफ खान तथा वाहन चालक खान मोहम्मद को राजस्थान गोजातीय पशु अधिनियम 1995 की विभिन्न धाराओं तहत आरोपी बनाया गया है.”