एनआरसी सूची से बाहर रहने वालों को मिलेगी असम सरकार से मदद: गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय के अनुसार जिन जरूरतमंद लोगों का नाम एनआरसी की सूची में नहीं है, उन्हें असम सरकार की ओर से कानूनी मदद दी जाएगी.
गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट कर बताया कि राज्य सरकार ने जरूरतमंदो को कानूनी मदद पहुंचाने के लिए सारी आवश्यक व्यवस्था कर ली है. जिन लोगों का नाम एनआरसी की सूची में नहीं है उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सहायता प्रदान की जाएगी.
ट्वीट में आगे कहा गया, “जिन लोगों का नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं है उन्हें हिरासत में नहीं लिया जाएगा और उन्हें सभी अधिकार मिलते रहेंगे, जब तक कि कानून के तहत सभी विकल्प खत्म नहीं हो जाते हैं. यह लोग किसी सामान्य नागरिक की तरह नौकरी, शिक्षा और प्रौपर्टी जैसी पहले से मिल रही सारी सुविधाओं का लाभ उठाते रहेंगे.”
दूसरी ट्वीट में प्रवक्ता ने बताया कि पहले से ही कार्यात्मक विदेशी न्यायाधिकरण के अलावा 200 नए विदेशी न्यायाधिकरण खोले जाएंगे ताकि असम के लोगों की अपील को सुना जा सके.
विदेशी न्यायाधिकरण में अपील करने के लिए उचित न्यायिक प्रक्रिया का भी इंतजाम है.
19 लाख लोगों के एनआरसी की अंतिम सूची में नाम नहीं होने के एक दिन बाद प्रवक्ता ने यह ट्वीट किया है.
एनआरसी के राज्य समन्वयक प्रतीक हजेला ने कहा कि 3,11,21,004 को सूची में शामिल करने योग्य पाया गया. वहीं 19,06,657 लोग इसमें जगह पाने में असफल रहे.