बाबरी मस्जिद मामला: सीबीआई अदालत से कल्याण सिंह को मिली जमानत


babari demolition case kalyan singh appears before cbi court

 

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह अयोध्या की बाबरी मस्जिद को तोड़े जाने के मामले में लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए. सुनवाई के बाद में उन्हें जमानत दे दी गई.

मस्जिद को तोड़े जाने के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके कल्याण सिंह सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एस.के. यादव की अदालत में पेश हुए.

अदालत ने प्रक्रिया के तहत सिंह को न्यायिक अभिरक्षा में लेने को कहा. इस पर पूर्व मुख्यमंत्री ने जमानत की अर्जी दी थी, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें दो लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी.

उसके बाद अदालत ने सिंह पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए (धार्मिक आधार पर वैमनस्य फैलाने), 153बी (राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, प्राख्यान), 295 (किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना) और 120बी (साजिश रचने) के आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू की.

इसी बीच, कल्याण सिंह ने अदालत में खुद पेशी से छूट देने की अर्जी दखिल की, जिस पर विचार करते हुए अदालत ने अगले निर्देश तक उन्हें यह छूट दे दी.

इससे पहले सीबीआई की विशेष अदालत ने 21 सितंबर को कल्याण सिंह को बाबरी मस्जिद मामले में 27 सितंबर को पेश होने के लिए समन जारी किया था.

अदालत इस मामले में आरोपियों बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और अन्य के खिलाफ बाबरी मस्जिद ढहाने की साजिश रचने के मुकदमे की सुनवाई कर रही है.

सिंह का राजस्थान के राज्यपाल के रूप में कार्यकाल खत्म होने के बाद विशेष अदालत ने सीबीआई द्वारा पिछले नौ सितंबर को दाखिल अर्जी पर आदेश पारित करते हुए सिंह को न्यायालय में पेश होने को कहा था.


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