मालेगांव मामला: कर्नल पुरोहित की याचिका पर सुनवाई दो हफ्ते के लिए टली


Bhima Koregaon case: Judge dismisses media report about war and peace

 

मालेगांव विस्फोट मामले से जुड़ी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई अगले दो हफ्तों के लिए टाल दी है. पुरोहित ने याचिका में मामले से जुड़े गवाहों के बयानों की कॉपी को बिना कांट-छांट के देने की मांग की है.

इससे पहले कल राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गुरूवार को 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले की बंद कमरे में सुनवाई की मांग की. इस मामले में भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर आरोपी हैं.

बंद कमरे में सुनवाई के दौरान आम लोगों और प्रेस को अदालत कक्ष में मौजूद होने की अनुमति नहीं होती है.

एनआईए ने विशेष न्यायाधीश वी एस पदालकर के समक्ष बंद कमरे में सुनवाई के लिये आवेदन दायर किया. न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई के लिए शुक्रवार का दिन तय किया है.

विशेष अदालत के लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और प्रज्ञा ठाकुर सहित अन्य के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप तय किए जाने के बाद पिछले साल अक्टूबर में मामले में मुकदमा शुरू हुआ था.

मौजूदा समय में अदालत गवाहों के बयान दर्ज कर रही है और सूचीबद्ध किए गए 475 गवाहों में से अब तक अभियोजन पक्ष के 124 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं.

उत्तरी महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर, 2008 को हुए विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 अन्य लोग घायल हुए थे.


ताज़ा ख़बरें