आनंद तेलतुंबड़े की गिरफ्तारी होती है तो उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए: हाई कोर्ट
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मानवअधिकार कार्यकर्ता प्रोफेसर आनंद तेलतुमंबड़े पर सुनवाई की तारीख 22 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया है.
हाई कोर्ट ने कहा, अगर आनंद तेलतुमंबड़े को पुणे पुलिस गिरफ्तार करती है तो उन्हें एक लाख के बांड के साथ एक या उससे ज्यादा जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए.
कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा कि आनंद तेलतुमंबड़े को जांच के लिए 14 और 18 फरवरी को पुणे पुलिस के सामने पेश होना होगा.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, सामाजिक कार्यकर्ता आनंद तेलतुमंबड़े के पास 11 फरवरी तक के लिए अंतरिम सुरक्षा है.
हाल ही में पुणे पुलिस ने दलित शिक्षाविद और
सामाजिक कार्यकर्ता आनंद तेलतुंबड़े को 2 फरवरी की सुबह गिरफ्तार कर लिया था.
उन्हें भीमा-कोरेगांव केस में माओवादियों से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया
गया था.
जिसके बाद पुणे सेशन कोर्ट ने आनंद तेलतुंबड़े को रिहा करने का आदेश दिया था.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 14 जनवरी को आनंद
तेलतुंबड़े के खिलाफ एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया था.
पुणे पुलिस का आरोप है कि आनंद तेलतुंबड़े के माओवादियों के साथ संबंध थे. पुणे पुलिस ने आनंद तेलतुंबड़े के गोवा स्थित घर पर छापेमारी कर यह दावा किया था कि उनको तेलतुंबड़े के खिलाफ अभियोग चलाने लायक पर्याप्त सामाग्री मिली है.
वहीं, आनंद तेलतुंबड़े ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताया था.