बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूछा- आंगनबाड़ी कर्मियों को चुनाव ड्यूटी कैसे दी?


Bhima Koregaon case: Judge dismisses media report about war and peace

 

बॉम्बे हाई कोर्ट ने 22 अप्रैल को चुनाव आयोग से इस बारे में स्पष्टीकरण देने को कहा कि उसने किन प्रावधानों के तहत महाराष्ट्र में आंगनबाड़ी कर्मियों को चुनाव ड्यूटी पर लगाया है?

जस्टिस एएस ओका और जस्टिस एमएस संकलेचा की पीठ ने चुनाव आयोग के वकील प्रदीप राजगोपाल को 23 अप्रैल तक हलफनामा सौंपने का निर्देश दिया है.

पीठ राज्य की करीब 3500 आंगनबाड़ी कर्मियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी. जिसमें उन्हें कई चुनावी जिम्मेदारियां सौंपने के चुनाव आयेाग के 12 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी गई है.

याचिकाकर्ताओं के वकील क्रांति एलसी के अनुसार, आयोग ने याचिकाकर्ताओं को यह चेतावनी भी दी है कि अगर वे ड्यूटी पर नहीं आईं तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी.

अधिवक्ता ने हाई कोर्ट में कहा हालांकि 2010 की केंद्र सरकार की अधिसूचना में आंगनबाड़ी कर्मियों और सीबीआई सहित कई एजेंसियों को चुनाव ड्यूटी से यह सोचकर छूट दी गई है कि वे पहले से ‘विशेष ड्यूटी’ कर रहे हैं.


ताज़ा ख़बरें