बुलंदशहर हिंसा: हत्या की चार्जशीट में बजरंग दल नेता योगेश का नाम नहीं


bulandshahr violence case sit filed a charge sheet against 33 people in court

 

बुलंदशहर हिंसा मामले में 38 आरोपियों के खिलाफ एसआईटी ने कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है. इनमें पांच आरोपियों को IPC की धारा 302(हत्या) के तहत गिरफ्तार किया गया है. बाकी 33 आरोपियों पर IPC की धारा 307(हत्या का प्रयास) लगाई गई है.

तीन दिसंबर को कथित गोकशी के बाद बुलंदशहर की स्याना कोतवाली क्षेत्र के चिंगरावठी में हिंसा भड़क उठी थी. हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार और ग्रामीण सुमित कुमार की बलवाइयों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी.

दंगाईयों ने सीओ समेत पुलिसकर्मियों को जलाने का प्रयास किया था.

इस मामले में पुलिस ने 27 नामजद और 50-60 अज्ञात बलवाइयों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी.

बजरंग दल के जिला संयोजक समेत हिंदू संगठन के कई कार्यकर्ताओं को नामजद किया गया था.

सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने चार्जशीट में बजरंग दल से जुड़े योगेश राज और शिखर अग्रवाल को हत्या के आरोपियों में नहीं शामिल किया है. उन्हें दंगा भड़काने और आगजनी के आरोपियों में शामिल किया गया है.


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