तस्मानिया में बिना सर्जरी प्रमाण पत्र में बदल सकते हैं जेंडर


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तस्मानिया के लोग अपने जन्म प्रमाण पत्र में जेंडर बदलवा सकते हैं. नए कानून में 16 साल से ऊपर का कोई भी नागरिक जन्म प्रमाण पत्र के साथ-साथ मृत्यु प्रमाण पत्र और विवाह प्रमाण पत्र पर जेंडर बदलने के लिए आवेदन कर सकता है.

यह कानून तस्मानिया के ऊपरी सदन में पारित हो चुका है. अगले सप्ताह औपचारिक रूप से इसकी अनुमति दे दी जाएगी.

16 साल से कम उम्र की स्थिति में जेंडर बदलवाने के लिए पैरेन्ट्स या गार्जियन को काउंसलिंग का प्रमाण-पत्र दिखाना होगा.

संसद के एक सदस्य रूथ फॉरेस्ट ने कहा कि कानून यौन सर्जरी करवाए बिना जेंडर बदलने की छूट देता है. कानून में जन्म प्रमाण पत्र में जेंडर के कॉलम को खाली रखने की छूट भी दी गई है.

प्रस्ताव में जेंडर आधारित अभद्र भाषाओं पर भी रोक लगाने का प्रावधान है.

इस प्रस्ताव को लाने वाले एमएलसी रूथ फॉरेस्ट ने कहते हैं कि सभी तस्मानियाई लोगों के साथ समानता के साथ व्यवहार के लिए इस कानून को लाया गया है.


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