कैथोलिक चर्च ने यौन उत्पीड़न को लेकर बनाए नए नियम


Catholic Church creates new rules for sexual harassment

  AP

पोप फ्रांसिस ने वेटिकन कर्मियों और विदेशों में ‘होली सी’ (पोप) के दूतों के लिए यौन उत्पीड़न पर एक नए विधान को मंजूरी दी है.

यौन उत्पीड़न की घटनाओं को इसके तहत फौरन वेटिकन अभियोजकों को जानकारी देने की जरूरत होगी.

नई व्यवस्था को दुनिया भर में कैथोलिक चर्च के लिए एक ‘मॉडल’ बनाने के तौर पर देखा जा रहा है.

वेटिकन ने यौन अपराधों के आरोपों की रिपोर्टिंग असैन्य अधिकारियों को नहीं देने की स्थिति में जुर्माना या जेल की सजा का प्रावधान किया है.

फ्रांसिस ने बाल संरक्षण दिशानिर्देश भी जारी किया है.

साल 2018 में पादरियों द्वारा यौन उत्पीड़न की कई घटनाएं सामने आई थी. खबरों में यह कहा गया था कि बच्चों को दुराचारी पादरियों से बचाने के लिए कैथोलिक चर्च के पास कोई नीति नहीं है.


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