उन्नाव सामूहिक दुष्कर्म मामला: सीबीआई ने कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया


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सीबीआई ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता के साथ 11 जून 2017 को कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपपत्र दाखिल किया. घटना के समय लड़की नाबालिग थी.

यह मामला बीजेपी से निष्कासित कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा चार जून, 2017 को उसके साथ कथित दुष्कर्म किए जाने की घटना से अलग है.

सामूहिक बलात्कार के मामले में जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा के समक्ष आरोपपत्र दाखिल किया गया.

कोर्ट ने मामले को 10 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध किया. इससे पहले जांच एजेंसी ने अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने और अभियोजन पक्ष के समर्थन में बयान देने वाले गवाहों की सूची जमा करने के लिए समय मांगा था.

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोपपत्र में नरेश तिवारी, ब्रजेश यादव सिंह और शुभम सिंह के नाम आरोपियों के तौर पर दर्ज किए हैं. तीनों जमानत पर हैं.

आरोपपत्र के अनुसार तीनों ने चार जून की घटना के एक सप्ताह बाद लड़की का कथित तौर पर अपहरण किया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.

शुभम सिंह की मां शशि सिंह कथित तौर पर पीड़िता को बहलाकर चार जून को विधायक के आवास पर ले गई थी.


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