जमानत याचिका खारिज करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे चिदंबरम
वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे.
मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ को वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बताया कि पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम करीब 90 दिनों से जेल में हैं और उनकी जमानत याचिका पर 19 या 20 अक्टूबर को सुनवाई हो.
पीठ ने सिब्बल से कहा, ”हम देखेंगे.”
दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिदंबरम को जमानत देने से 15 अक्टूबर को इनकार कर दिया था.
अदालत ने कहा था कि उनके खिलाफ लगे आरोप पहली नजर में गंभीर प्रकृति के हैं और अपराध में उनकी सक्रिय और प्रमुख भूमिका रही है.
चिदंबरम को सबसे पहले सीबीआई ने 21 अगस्त को आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया था और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 22 अक्टूबर को उन्हें जमानत दे दी थी.
सीबीआई ने 15 मई, 2017 को मामला दर्ज किया था जिसमें आईएनएक्स मीडिया समूह को 2007 में 305 करोड़ रुपये का विदेशी चंदा प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी देने में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था. इस दौरान चिदंबरम वित्त मंत्री थे.
इसके बाद ईडी ने भी इसी संबंध में 2017 में मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला दर्ज किया था.