सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद चिदंबरम की हिरासत पांच सितंबर तक जारी रहेगी


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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी चिदंबरम की सीबीआई हिरासत पांच सितंबर तक जारी रहेगी. दिल्ली की अदालत ने सुप्रीम कोर्ट  के आदेश के बाद चिदंबरम की सीबीआई हिरासत पांच सितंबर तक बढ़ा दी है.

सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई की शुरुआत में बेंच को कहा कि 15 दिन की रिमांड पांच सितंबर को पूरा हो रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम के वकील से कहा कि फिलहाल वह निचली अदालत में सोमवार को दायर अंतरिम जमानत याचिका पर पांच सितंबर तक जोर नहीं दें.

जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि चिदंबरम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने और उन्हें सीबीआई की हिरासत में भेजने के निचली अदालत के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर पांच सितंबर को सुनवाई की जाएगी.

पीठ ने इस मामले को पांच सितंबर के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा ‘‘हम इस बात के प्रति सजग हैं कि हमें संबंधित निचली अदालत का अधिकार क्षेत्र नहीं छीनना चाहिए.’’

इस मामले की सुनवाई शुरू होते ही सीबीआई की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने एक आवेदन पेश कर शीर्ष अदालत का सोमवार का आदेश वापस लेने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि उस आदेश के आधार पर चिदंबरम के वकील ने निचली अदालत में उनकी अंतरिम अदालत के लिए अर्जी दायर की है.

मेहता ने कहा कि चिदंबरम के वकील ने निचली अदालत में इस बात पर जोर दिया कि उनकी अंतरिम जमानत की अर्जी पर सोमवार को ही फैसला लिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि निचली अदालत ने सीबीआई को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर उससे जवाब मांगा है.

मेहता ने पीठ से कहा, ‘‘यह मामला निचली अदालत में आज अपराह्न साढ़े तीन बजे सूचीबद्ध है. सीबीआई को अंतरिम जमानत की अर्जी पर जवाब देने के लिये 24 घंटे से भी कम समय दिया गया है जिसे उनकी गिरफ्तारी के 13 दिन बाद दायर किया गया है. इस तरह की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए थी.

मेहता का कथन सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि निचली अदालत के समक्ष अंतरिम जमानत की अर्जी सुनवाई के लिये पांच सितंबर को सूचीबद्ध की जाए और शीर्ष अदालत उसी दिन चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई करेगी.


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