चिन्मयानंद को बलात्कार मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली
एक लॉ छात्रा द्वारा दर्ज कराए गए बलात्कार के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानांद को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी. चिन्मयानंद को पिछले साल सितंबर में पुलिस ने गिरफ्तार किया था.
इस मामले की बाद में एक एसआईटी टीम ने जांच की थी. एसआईटी टीम ने चिन्मयानंद के खिलाफ धारा 376- सी, 354- डी और 342 के तहत चार्जशीट जारी की थी.
बाद में पूछताछ के दौरान खुद चिन्मयानंद ने कहा था कि वो अपने किए पर शर्मिंदा है और आगे कोई बयान नहीं देना चाहता.
वहीं चिन्मयानंद पर बलात्कार का आरोप लगने के बाद बीजेपी ने कहा कि चिन्मयानंद पार्टी का हिस्सा नहीं है.
चिन्मयानंद ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत याचिका डाली थी. पिछले साल 16 नवंबर को इलाहाबाद हाई कार्ट ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.