सुप्रीम कोर्ट को मिलेंगे नए न्यायाधीश, कॉलेजियम ने चार नामों को मंजूरी दी


sc ask mp speaker to take decision on resignation of rebel legislators

 

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया था जिसके बाद शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या 30 से बढ़ाकर 33 करने का एक विधेयक संसद में पारित किया गया.

भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम से जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन, कृष्ण मुरारी, एस रवींद्र भट और हृषिकेश रॉय के प्रमोशन को मंजूरी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट को चार नए न्यायाधीश मिल सकते हैं.

रंजन गोगोई ने कहा कि महत्वपूर्ण मामलों को तय करने के लिए संविधान पीठों की आवश्यक संख्या का निर्धारण न्यायाधीशों की कमी के कारण नहीं किया जा रहा था.

मुख्य न्यायाधीश गोगोई ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र में लिखा था, “मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि SC में जजों की संख्या प्राप्त रूप से बढ़ाने को लेकर विचार करें ताकि अधिक कुशलता और प्रभावी ढंग से कोर्ट अपना काम कर सके और मुकदमा करने वाले पक्ष को समय से न्याय मिल सके जोकि किसी भी न्यायालय का आखिरी मकसद होता है.”

अब तक सुप्रीम कोर्ट में जजों की निर्धारित संख्या 30 है और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं. सुप्रीम कोर्ट के 1956 के अधिनियम को आखिरी बार 2009 में संशोधित किया गया था जिसके तहत जजों की निर्धारित संख्या 25 से बढ़ाकर 30 कर दी गई थी.


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