अदालत ने ईडी को चिदंबरम से तिहाड़ में पूछताछ की अनुमति दी
दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को आईएनएक्स मीडिया मामले के सिलसिले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से 22 से 23 नवम्बर तक तिहाड़ जेल में पूछताछ करने की अनुमति दे दी.
विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने एजेंसी द्वारा दायर एक याचिका पर यह आदेश पारित किया.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपनी याचिका में इन दोनों दिनों पर सुबह 10 से दोपहर एक बजे तक और दोपहर ढाई बजे से शाम चार बजे तक चिदंबरम से पूछताछ किये जाने की अनुमति मांगी थी.
एजेंसी का कहना था कि कुछ दस्तावेज उन्हें दिखाए जाने हैं.
इससे पहले पी चिदंबरम ने आईनएक्स मीडिया मामले में
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने ई़डी से चिदंबरम की जमानत याचिका पर जवाब मांगा. मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी.
चिदंबरम ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है.
जस्टिस आर भानुमति की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज करने के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया.
ईडी की ओर से सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि वह 25 नवंबर तक जवाब दाखिल करेंगे.
पीठ में शामिल जस्टिस ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय ने मामले की अगली तारीख 26 नवंबर निर्धारित की.
चिदंबरम के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायालय से कहा कि चिदंबरम को जमानत दी जानी चाहिए क्योंकि वह तीन महीने से अधिक वक्त से हिरासत में हैं.