अदालत ने शशिकला से पूछताछ के लिए 28 मई की तारीख निर्धारित की


court fixed may 28 for questioning shashi kala in the fera case

 

आर्थिक अपराध अदालत ने दशकों पुराने फेरा मामले में अन्नाद्रमुक की पूर्व महासचिव वीके शशिकला से पूछताछ के लिए 28 मई की तारीख निर्धारित की है.

मद्रास हाई कोर्ट ने बेंगलुरु जेल से शशिकला को पूछताछ के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश होने की अनुमति दी गई थी. इसके कुछ दिन बाद यह मामला जब आर्थिक अपराध अदालत के समक्ष आया तो न्यायाधीश एस मालारमति ने मामले की सुनवाई के लिए 28 मई की तारीख निर्धारित कर दी.

अन्नाद्रमुक की पूर्व नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत जयललिता की सहयोगी रहीं शशिकला आय से अधिक संपत्ति के मामले में बेंगलुरु स्थित परापन्ना अग्रहारा केंद्रीय कारागार में सजा काट रही हैं.

विशेष लोक अभियोजक (प्रवर्तन निदेशालय) जी हेमा ने संवाददाताओं से कहा कि आज की तारीख में ‘स्टेनोग्राफर उपलब्ध न होने जैसी पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में’ अदालत ने पूछताछ की तारीख इस महीने के अंतिम सप्ताह में निर्धारित कर दी है.

उन्होंने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 313 के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शशिकला से उनके जवाब वाले दस्तावेज पर बेंगलुरु जेल अधीक्षक की मौजूदगी में हस्ताक्षर लिए जाएंगे.

आर्थिक अपराध अदालत ने इस महीने की शुरुआत में शशिकला को निर्देश दिया था कि वह 13 मई को उसके समक्ष पूछताछ के लिए पेश हों. इसके बाद उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी के लिए उच्च न्यायालय से संपर्क किया था, जिसकी अनुमति दे दी गई है.

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 1998 में विदेशी विनिमय नियमन कानून के उल्लंघन के आरोप में शशिकला के खिलाफ दर्ज किया गया मामला जेजे टीवी चैनल (अब निष्क्रिय) के लिए ट्रांसपोंडरों की खरीद से जुड़ा है.

अभियोजन पक्ष के गवाहों से 29 अप्रैल को जिरह पूरी होने के बाद अदालत ने शशिकला को अपने समक्ष सोमवार को पेश होने का निर्देश दिया था.


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