मेजर गोगोई कोर्ट मार्शल के बाद दोषी करार, छह महीने घटी वरिष्ठता
कथित तौर पर पत्थरबाजी करने वाले एक युवक को जीप के बोनट पर बांधने वाले मेजर लितुल गोगोई को कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया के बाद दोषी पाया गया है. ड्यूटी के समय श्रीनगर की एक स्थानीय महिला से संपर्क रखने के लिए गोगोई की वरिष्ठता छह महीने कम की गई है.
इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से खबर चलाई है कि मेजर गोगोई के खिलाफ कोर्ट मार्शल पूरी हो गई है, और सजा के तौर पर उनकी वरिष्ठता छह महीने कम कर दी गई है. मेजर गोगोई को अधिकारी आदेशों की अवमानना करते हुए स्थानीय नागरिक के साथ दोस्ताना संबंध रखने के तहत दोषी पाया गया है.
मेजर गोगोई के साथ होटल में पाए गए आर्मी जवान समीर मल्ला को भी कोर्ट मार्शल के बाद दोषी पाया गया है. समीर मल्ला पर बिना बताए ड्यूटी से गायब होने का आरोप था.
बताया जा रहा है कि पूरी प्रक्रिया के दौरान आरोपियों और दूसरे गवाहों के बयानों को आर्मी कोर्ट में रिकॉर्ड किया गया. इस आधार पर गोगोई और उनके ड्राइवर को दो बिंदुओं पर दोषी पाया गया. पहला, साफ मना होने पर भी बाहरी लोगों से संपर्क बनाने का और दूसरा ड्यूटी के समय कार्यस्थल से दूर होने का.
इससे पहले, पिछले साल 23 मई को श्रीनगर के एक होटल में हुए हंगामे के बाद सीओआई ने गोगोई और उनके ड्राइवर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात कही थी.
मेजर गोगोई को पुलिस ने 18 साल की युवती के साथ श्रीनगर के एक होटल में प्रवेश करने के प्रयास में होटल स्टाफ के साथ हुए झगड़े के दौरान गिरफ्तार किया था.
वहीं युवती ने स्थानीय मैजिस्ट्रेट के सामने कहा था कि वो अपनी सहमति से मेजर गोगोई के साथ गई थी. हालांकि युवती ने यह बात छिपा ली थी कि वो फेसबुक पर एक नकली अकाउंट के सहारे आर्मी के लिए सूत्र का काम कर रही है.