केजरीवाल समेत अन्य के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर रोक
दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव को जारी गैर जमानती वारंट पर रोक लगा दी है. ये वारंट एक मानहानि के मामले में जारी किए गए थे.
इस मामले की शिकायत आम आदमी पार्टी से टिकट चाहने वाले एक व्यक्ति ने 2013 में दायर की थी. योगेंद्र उस वक्त आम आदमी पार्टी में थे.
इससे पहले अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने इन नेताओं के खिलाफ ये वारंट जारी किया था.
शिकायतकर्ता सुरेंद्र कुमार शर्मा का आरोप है कि 2013 में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनसे चुनाव लड़ने को कहा था. शर्मा ने आरोप लगाया कि तब उनसे कहा गया था कि केजरीवाल उनकी सामाजिक सेवाओं से प्रसन्न हैं.
साल 2013 में शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि प्रमुख अखबारों में छपे आलेखों में आरोपी व्यक्तियों ने ‘मानहानिकारक, गैरकानूनी और अपमानजनक’ शब्दों का इस्तेमाल किया था. सुरेंद्र ने कहा कि इस वजह से समाज में उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है.
आप नेताओं ने शिकायत का विरोध करते हुए दलील दी थी कि चुनावी टिकट आवंटित करना या रद्द करना पार्टी का विशेषाधिकार है. आप नेताओं का आरोप है कि शिकायतकर्ता ने अपने खिलाफ अदालत में लंबित मामलों की जानकारी नहीं दी थी.
इस मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी.