कोर्ट ने यूएपीए में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र से मांगा जवाब


sc ask mp speaker to take decision on resignation of rebel legislators

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सुप्रीम कोर्ट ने अवैध गतिविधियां (रोकथाम) कानून (यूएपीए) में किए गए संशोधनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र से जवाब मांगा है.

याचिकाओं में अवैध गतिविधियां (रोकथाम) कानून में किए गए संशोधनों को कई आधार पर चुनौती दी गई है. याचिकाओं में कहा गया है कि ये संशोधन नागरिकों के मौलिक आधिकारों का उल्लंघन करते हैं और एजेंसियों को लोगों को आतंकवादी घोषित करने की ताकत प्रदान करते हैं.

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने सजल अवस्थी और गैर सरकारी संगठन ‘असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स’ की याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किए.

संसद ने हाल ही में अवैध गतिविधियां (रोकथाम) कानून में संशोधनों को मंजूरी दी थी. इन संशोधनों के बाद सरकारी एजेंसियों को किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार मिल गया है.


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