अदालत ने डीके शिवकुमार को 13 सितंबर तक ईडी की हिरासत में भेजा
दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को 13 सितंबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेजने का आदेश दिया. शिवकुमार को धनशोधन के एक मामले में तीन सितंबर की रात गिरफ्तार किया गया था.
जस्टिस अजय कुमार कुहाड़ ने ईडी की मांग पर यह आदेश दिया. ईडी ने शिवकुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करने संबंधी याचिका दायर की थी. एजेंसी ने दावा किया था कि वह जांच से कतरा रहे हैं और उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं तथा महत्त्वपूर्ण पद पर रहते हुए उनकी आय में जबर्दस्त बढ़ोतरी हुई.
अदालत ने कहा, “आरोपी को 13 सितंबर तक ईडी की हिरासत में भेजा जाता है.”
ईडी की दलीलों का विरोध करते हुए शिवकुमार के वकील ने कहा कांग्रेस नेता से पहले ही 33 घंटों तक पूछताछ की जा चुकी है और उनके भाग जाने का कोई खतरा नहीं है.
अदालत के आदेश सुनाने के बाद शिवकुमार के वकील ने कांग्रेस नेता को उनके समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील करने की इजाजत देने का अनुरोध किया, जो बड़ी संख्या में अदालत के बाहर मौजूद थे.
अदालत ने इजाजत देने से इनकार कर दिया और जांच अधिकारी से यह सुनिश्चित करने को कहा कि शिवकुमार ऐसा न कर पाएं.
हालांकि, उन्होंने शिवकुमार को अदालत कक्ष में ही अपने परिवार के सदस्यों से मिलने की अनुमति दी.
ईडी ने शिवकुमार, नई दिल्ली में कर्नाटक भवन के कर्मचारी हनुमनथैया और अन्य के खिलाफ पिछले साल सितंबर में धनशोधन का मामला दर्ज किया था.
हिरासत के विरोध में दिल्ली की सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता
गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस की युवा इकाई ने दिल्ली में प्रदर्शन किया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह के पुतले जलाए.
दूसरी तरफ, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि 66 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया, लेकिन कोई बल प्रयोग नहीं हुआ है.
राजनीतिक प्रतिशोध कानून से ज्यादा मजबूत : डीके शिवकुमार
धन शोधन के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए कर्नाटक के पूर्व मंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि देश में राजनीतिक प्रतिशोध कानून से ज्यादा मजबूत हो चुका है.
शिवकुमार ने अपने ट्विटर अकाउंट पर वीडियो पोस्ट कर कहा, ‘‘राजनीतिक प्रतिशोध इस देश में कानून से ज्यादा मजबूत हो गया है.’’