निर्भया गैंगरेप: कोर्ट ने अगले आदेश तक फांसी की सजा पर रोक लगाई
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया मामले के एक दोषी पवन कुमार गुप्ता द्वारा अंतिम समय में दाखिल की गई याचिका की वजह से सभी दोषियों की फांसी की सजा को अगले आदेश तक टाल दिया गया है. निर्भया मामले के सभी दोषियों को 3 मार्च सुबह 6 बजे फांसी दी जानी थी.
इससे पहले पवन कुमार गुप्ता द्वारा डाली गई सुधारात्मक याचिका के सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिए जाने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट के जज धर्मेंद्र राणा ने कहा कि फांसी पर रोक नहीं लगाई जाएगी. हालांकि, इसके तुरंत बाद पवन के वकील एपी सिंह ने बताया कि पवन ने राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दाखिल की है. इसके बाद जज दो बजे सुनवाई के लिए राजी हो गए.
सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि वकील एपी सिंह न्याय प्रक्रिया में मिलने वाली छूटों का फायदा उठा रहे हैं. जज ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पवन सिंह द्वारा दायर की गई याचिका दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा पांच फरवरी को दोषियों को दिए गए सात दिन की समयसीमा के बाद डाली गई है. दिल्ली हाई कोर्ट ने दोषियों को सात दिन के भीतर सभी कानूनी विकल्पों का प्रयोग करने का आदेश दिया था.
जज ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि वकील एपी सिंह आग से खेल रहे हैं.
इससे पहले भी पटियाला हाउस कोर्ट ने 31 जनवरी को दो दोषियों द्वारा दायर दया याचिका के चलते 1 फरवरी को होने वाली फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी.